श्रीनगर , दिसंबर 31 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को कहा कि उसने पुलवामा जिले में गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज एक मामले में तीन आरोपियों को सजा दिलाने में सफलता पायी है।

यह सजा 2022 के पुलवामा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर से संबंधित है, जिसमें आईपीसी की धारा 307, आर्म्स एक्ट की धारा 7/27, तथा यूए(पी) एक्ट की धाराएं 16, 18, 19, 20, 38 और 39 के तहत मामले दर्ज किये गये थे।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों को एनआईए एक्ट के तहत नामित विशेष अदालत, पुलवामा द्वारा एक प्रतिबंधित संगठन से संबंधित आतंकवादियों को आश्रय और अन्य सहायता प्रदान करने का दोषी पाया गया।

आरोपियों में से एक, मेहराजउद्दीन मीर को यूए (पी) एक्ट की धारा 19 और 39 के तहत दोषी ठहराया गया। उन्हें धारा 19 के तहत तीन वर्ष की साधारण कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना, तथा धारा 39 के तहत तीन वर्ष और 10 महीने की कैद की सजा सुनायी गयी, दोनों सजायें एक साथ चलेंगी।

अन्य दो आरोपी, फिरदौस अहमद भट और इरशाद अहमद मलिक को यूए(पी) एक्ट की धारा 39 के तहत दोषी ठहराया गया और प्रत्येक को तीन वर्ष और 10 महीने की कैद की सजा सुनायी गयी।

अदालत ने आदेश दिया कि आरोपियों द्वारा हिरासत में बिताया गया समय उनकी सजाओं से कम कर दिया जाये।

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