श्रीनगर , नवंबर 04 -- जम्मू-कश्मीर कोऑपरेटिव सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट लिमिटेड (जेकेसीसीएलडीएल) के पूर्व प्रबंध निदेशक मोहम्मद शफी बंदे को सेवा विस्तार के लिए जन्मतिथि में हेराफेरी करने के आरोप में एक अदालत ने दोषी ठहराया है।

कश्मीर अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को कहा कि पूर्व एमडी को अपनी सेवा अवधि को अवैध रूप से बढ़ाने के लिए अपनी जन्मतिथि में धोखाधड़ी से हेरफेर करने के आरोप में अदालत ने दोषी ठहराया है।

श्रीनगर के सिटी जज की अदालत ने पूर्व एमडी को धारा 420, 468 और 471 आरपीसी के तहत दोषी पाया और प्रत्येक मामले में दो साल के साधारण कारावास और प्रत्येक अपराध के लिए 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उनकी सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने एक फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करके जानबूझकर अपनी जन्मतिथि 26 जून, 1932 की बजाय 1 सितंबर, 1939 दर्ज कराई थी।

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