जम्मू , अक्टूबर 05 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस की अपराध शाखा ने करोड़ों रुपये के नौकरी घोटाले, वीजा, दस्तावेज धोखाधड़ी तथा बड़ी मात्रा में सरकारी धन की धोखाधड़ी से निकासी मामले में पांच अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की है।

इसमें चंडीगढ़ स्थित कंपनी के शीर्ष अधिकारियों, जेपीडीसीएल के सरकारी अधिकारियों, वकील सहित 16 कथित आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

अपराध शाखा के प्रवक्ता ने रविवार को यहां बताया कि राजौरी के मोरियां मंजाकोट निवासी चौधरी मुश्ताक और अन्य के खिलाफ प्रादेशिक सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 41 अभ्यर्थियों से 1.43 करोड़ रुपये की ठगी करने और फर्जी नियुक्ति आदेश सौंपने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

उन्होंने कहा कि हेम राज और काव्या नैयर निवासी, बारी ब्राह्मणा, सांबा, डोडा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भदेरवाह के अविनाश सिंह ने इनके खिलाफ श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, कटरा में प्रबंधक के पद पर नौकरी दिलाने का झूठा वादा कर 18.55 लाख रुपये की ठगी करने का मामला दर्ज कराया है।

उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ स्थित कंपनी मेसर्स सैफायर के मालिक और अधिकारियों के खिलाफ 17.09 लाख रुपये के वीजा घोटाले के संबंध में सांबा के प्रेम नाथ की शिकायत पर एक एफआईआर दर्ज की गयी है जिसमें मेसर्स सैफायर के मालिक जस बाजवा, प्रबंधक युवराज सिंह संधू, काउंसलर गगन, रिफंड प्रभारी देविंदर सिंह, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता शालिका और अन्य शामिल हैं।

सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता (एक्सईएन) शक्ति सिंह की एप्लीकेशन पर जारी अदालती निर्देशों के अनुपालन में, जेपीडीसीएल बटोटे के एक्सईएन कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ शिकायतकर्ता के सेवानिवृत्ति के बाद उनका जाली हस्ताक्षर कर खाते से धोखाधड़ी कर बड़ी धनराशि निकालने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गयी है।

प्रवक्ता ने बताया कि मेंधर निवासी नासिर अली की लिखित शिकायत के आधार पर, जिसमें एसआरओ-43 प्रक्रिया में झूठा, जाली हलफनामा तैयार करने और उसका गलत उपयोग करने का आरोप लगाया गया है, मेंधर निवासी महिला उस्मान अफजल और वकील मोहम्मद वसीम, मेंधर कोर्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी है।

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