जमुई, मार्च 15 -- बिहार के जमुई जिले में घरेलू रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने तथा आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
जिला पदाधिकारी नवीन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कालाबाजारी या अवैध जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधिकारी नवीन ने बताया कि जिले में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है, इसलिए आम लोगों को घबराने या किसी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और दंडाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पेट्रोलियम पदार्थों और एलपीजी की आपूर्ति व्यवस्था पर लगातार नजर रखें, जिससे व्यवस्था पारदर्शी और सुचारू बनी रहे।
जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जमुई एवं झाझा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा आपूर्ति निरीक्षकों को गैस एजेंसियों और पेट्रोल पंपों की नियमित जांच करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी रसोई गैस सिलेंडर, पेट्रोल या डीजल की कालाबाजारी, अवैध जमाखोरी या निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री की शिकायत मिलती है तो तुरंत छापेमारी की जाए।उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 1968 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी वितरकों को अपने स्टॉक, दैनिक वितरण और शेष सिलेंडरों का नियमित प्रतिवेदन प्रशासन को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
जिलाधिकारी ने विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए गैस गोदामों और वितरण केंद्रों के आसपास पुलिस गश्ती बढ़ाने तथा जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बल की तैनाती का भी निर्देश दिया है। वहीं तेल विपणन कंपनियों आईओसीएल, एचपीसीएल और बीपीसीएल के वितरकों को उपभोक्ताओं को सुचारू रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है।
जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि कहीं कालाबाजारी या कृत्रिम किल्लत की जानकारी मिले तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करें, जिससे त्वरित कार्रवाई कर लोगों के हितों की रक्षा की जा सके।
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