जालौन , जनवरी 22 -- उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में गुरुवार को जनपद में सार्वजनिक शांति, कानून-व्यवस्था एवं आमजन की सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार पाण्डेय ने सख्त रुख अपनाते हुए 09 आदतन एवं आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को जिला बदर किए जाने के आदेश पारित किए हैं। यह कार्रवाई जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा निरोधात्मक उपायों के अंतर्गत की गई है।
पारित आदेश के क्रम में महेंद्र सिंह पुत्र पन्नालाल राजपूत निवासी बंधौली, संजय मिश्रा पुत्र रामसनेही मिश्रा निवासी उकासा, ज्ञान सिंह राजपूत पुत्र गोपीचरण निवासी इंदिरा नगर, पवन कुमार उर्फ वीरू पुत्र शिव कुमार निवासी निचावड़ी, सोनू पुत्र बैजनाथ निवासी निचावड़ी, रणवेंद्र सिंह उर्फ सोनू उर्फ राजू पुत्र रामप्रकाश निवासी सिरसा दोगड़ी, अजय कुमार उर्फ अजय यादव पुत्र सूरज प्रसाद यादव निवासी रूरा अड्डू, आसिफ उर्फ बबलू पुत्र अल्लाह रखू निवासी इस्लामाबाद तथा रईस अहमद पुत्र शाहिद निवासी इस्लामाबाद को जनपद की सीमाओं से बाहर किया गया है।
प्रशासन के अनुसार उक्त सभी व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता, क्षेत्र में भय एवं आतंक का माहौल उत्पन्न करने तथा सार्वजनिक शांति भंग करने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए यह निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनपद में शांति व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध आगे भी कठोर कदम उठाए जाएंगे।
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