भीलवाड़ा , मार्च 06 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने एक नाबालिग छात्रा का पीछा करके परेशान करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो-2) अर्चना मिश्रा ने अभियुक्त समीर शेख को 11वीं की छात्रा को अपनी पहचान छुपाकर परेशान करने का दोषी मानते हुए उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार वर्ष 2022 में प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पीडि़ता की मां ने पुलिस को शिकायत की थी समीर शेख खुद को समीर शर्मा बताकर उसकी पुत्री का पीछा करके उस पर दोस्ती करने और शादी करने का दबाव बनाता था।
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