बेमेतरा , अक्टूबर 14 -- छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में दीपावली पर्व के अवसर पर पटाखा बिक्री के दौरान आगजनी जैसी संभावित घटनाओं की रोकथाम के लिए मंगलवार को जिला प्रशासन ने सभी स्थायी एवं अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए सुरक्षा संबंधी विस्तृत परामर्श जारी किया।
यह निर्देश छत्तीसगढ़ शासन के मार्गदर्शन में महानिदेशक अरुण देव गौतम, कलेक्टर रणबीर शर्मा तथा जिला अग्निशमन अधिकारी नागेन्द्र कुमार सिंह द्वारा जारी किए गए हैं।
प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी पटाखा दुकानों का निर्माण अज्वलनशील सामग्री जैसे टिन शेड या धातु संरचना से किया जाना अनिवार्य है। दुकानों के निर्माण में कपड़ा, बांस, रस्सी या टेंट जैसी ज्वलनशील सामग्री के उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। हर दुकान के बीच कम से कम तीन मीटर की दूरी रखी जाएगी तथा उन्हें एक-दूसरे के सामने नहीं बनाया जाएगा, ताकि किसी भी आकस्मिक स्थिति में नुकसान को रोका जा सके।
प्रशासन ने प्रकाश व्यवस्था हेतु तेल या गैस लैम्प तथा खुली बिजली बत्ती के प्रयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी दुकान के 50 मीटर के दायरे में आतिशबाजी प्रदर्शन करना वर्जित रहेगा। विद्युत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी दुकानों में सुरक्षित वायरिंग, फ्यूज या सर्किट ब्रेकर का होना आवश्यक है। प्रत्येक दुकान में पांच किलोग्राम क्षमता वाला डीसीपी अग्निशामक यंत्र, 200 लीटर पानी के ड्रम और बाल्टियों की व्यवस्था अनिवार्य की गई है। साथ ही, दुकान परिसर के सामने वाहन पार्किंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी, ताकि आपात स्थिति में रास्ता अवरुद्ध न हो। दुकानों के समीप ट्रांसफार्मर या हाई टेंशन लाइन नहीं होनी चाहिए।
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