नयी दिल्ली , नवंबर 17 -- उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के चेन्नई में सैन्य क्वार्टर के अंदर स्थित एक मस्जिद में नागरिकों के नमाज़ अदा करने पर रोक को चुनौती देने वाली याचिका को सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए खारिज कर दिया।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने मद्रास उच्च न्यायालय के गत अप्रैल में दिए गए फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें परिसर में बाहरी लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने वाले सेना के प्रशासनिक फैसले को बरकरार रखा गया था।
पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील से राहत देने से इनकार करते हुए कहा, "सुरक्षा और कई अन्य मुद्दे हैं। हम इसकी अनुमति कैसे दे सकते हैं?"याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मस्जिद-ए-आलीशान में नागरिकों के प्रवेश पर केवल कोविड-19 महामारी के दौरान ही प्रतिबंध लगाया गया था और 1877 से 2022 तक, सुरक्षा संबंधी कोई भी समस्या कभी उत्पन्न नहीं हुई।
अदालत हालांकि इससे सहमत नहीं हुई और विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।
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