धर्मशाला , दिसंबर 27 -- हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की अपर सत्र न्यायाधीश (एएसजे) की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले में आरोपी की अपील खारिज कर करते हुए उसे निचली अदालत द्वारा सुनाई गई छह माह की कैद और 12 लाख रुपये के जुर्माने की सजा को कोई बदलाव नहीं किया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कांगड़ा के सब्जी विक्रेता राजे स्याल ने वर्ष 2015 में 'श्यामा श्याम फ्रूट कंपनी' से फल और सब्जियां उधार पर खरीदी थीं। इस भुगतान के लिए उसने नौ लाख रुपये का एक चेक जारी किया। लेकिन यह चेक बैंक में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के कारण बाउंस हो गया। इसके बाद शिकायतकर्ता राकेश कथूरिया ने कानूनी कार्रवाई शुरू की।
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