नयी दिल्ली , अक्टूबर 10 -- निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल है तो वह मतदान करने के लिए चुनाव फोटो पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्रों में से किसी का भी इस्तेमाल करके मतदान कर सकता है।

चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में और उपचुनाव वाले आठ विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 100 प्रतिशत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी कर दिए गए हैं। सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर नए मतदाताओं को, मतदाता पहचान पत्र वितरित करने के निर्देश भी दिये गये हैं।

आयोग ने कहा है कि जिन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में हैं लेकिन वे अपनी पहचान के लिए चुनाव फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं तो ऐसे मतदाता 12 वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से किसी भी एक को प्रस्तुत कर सकते हैं।

मतदाताओं को जिन पहचान पत्रों में से किसी एक को भी प्रस्तुत कर मतदान करने का अधिकार दिया गया है उनमें आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज़, केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों-विधायकों-एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांग पहचान पत्र कार्ड शामिल है।

आयोग ने जोर देकर कहा कि मतदान करने के दिन वोट डालने के लिए मतदाता सूची में नाम होना पहली शर्त है। पर्दानशीं महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, मतदान केंद्रों पर महिला मतदान अधिकारियों-परिचारकों की उपस्थिति में उनकी गरिमापूर्ण पहचान के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी तथा उनकी गोपनीयता सुनिश्चित की जाएगी।

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