पटना , अक्टूबर 15 -- आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को सभी के लिये सुलभ और समावेशी बनाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं के लिये व्यापक दिशा- निर्देश जारी किये हैं।
इस संबंध में आयोग ने बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया है कि दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बिहार के सभी 90,712 मतदान केंद्र अब सड़क स्तर पर स्थित होंगे। प्रत्येक केंद्र पर रैंप की सुविधा उचित ढाल के साथ उपलब्ध कराई जायेगी, जिससे व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों को आसानी हो।
इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि दिव्यांग मतदाताओं और बुजुर्गों को मतदान केंद्रों में प्राथमिकता दी जाये।
एक पहल के तहत बिहार में 292 ऐसे मतदान केंद्र स्थापित किये जा रहे हैं जो पूरी तरह से दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित होंगे। यह न केवल समावेशिता को बढ़ावा देगा, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में भी सकारात्मक बदलाव लायेगा।
दृष्टिबाधित मतदाताओं की सुविधा के लिये आयोग ने निर्देश दिया है कि उन्हें ब्रेल लिपि में वोटर सूचना पर्ची प्रदान की जाये जो सामान्य पर्ची के साथ दी जायेगी।
साथ ही सभी मतदान केंद्रों पर डमी बैलेट शीट ब्रेल लिपि में उपलब्ध होगी, जिससे दृष्टिबाधित मतदाता बिना किसी सहायक की मदद के स्वयं मतदान कर सकेंगे। ईवीएम की बैलेट यूनिट पर ब्रेल सुविधा के माध्यम से वे स्वतंत्र रूप से अपना वोट डाल सकेंगे।
चुनाव आयोग ने सभी जिलों को निर्देशित किया है कि मतदान के दिन दिव्यांग मतदाताओं के लिये पर्याप्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाये। इच्छुक मतदाता ईसीआईनेट के दिव्यांग (सक्षम) मॉड्यूल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर व्हीलचेयर या वाहन सुविधा की मांग कर सकते हैं।
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