पटना , अक्टूबर 18 -- बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी करते हुये कहा है कि मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश दिया जाना अनिवार्य है।

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या अन्य किसी संस्था में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति जो वोट देने का पात्र है और उसे मतदान के दिन पूरे वेतन के साथ छुट्टी दी जायेगी।

इस अवकाश के कारण किसी भी कर्मचारी के वेतन से कटौती नहीं की जा सकती है। दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी श्रमिकों को भी यह सुविधा मिलेगी। यदि कोई नियोक्ता इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जायेगा।

चुनाव आयोग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ऐसे मतदाता जो किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन उनके वोट उस क्षेत्र में दर्ज हैं जहां मतदान हो रहा है, उन्हें भी मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा, जिससे वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

चुनाव आयोग ने बिहार सरकार को निर्देश जारी किया है कि वे इन प्रावधानों को लागू करने के लिये आवश्यक आदेश जारी करें और यह सुनिश्चित करें कि हर स्वतंत्र रूप से और आसानी से मतदान कर सकें।

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान गुरुवार, 6 नवंबर और दूसरे चरण का मतदान मंगलवार, 11 नवंबर को होगा।

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