सोनभद्र , नवंबर 19 -- उत्तर प्रदेश के साेनभद्र में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अमित वीर सिंह की अदालत ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

अदालत ने बुधवार को करीब नौ माह पूर्व चार वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए दोषी बृजेश कुमार यादव उर्फ छोटू को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई एवं एक लाख रूपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की धनराशि में से 80 हजार रूपये पीड़िता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि 20 फरवरी 2025 को सायं छह बजे आरोपी निवासी बहुआरा, टोला औरहवा, थाना रॉबर्ट्सगंज, जिला सोनभद्र उसकी चार वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ गेहूं के खेत में ले जाकर दुष्कर्म कर रहा था। बेटी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां उसकी दादी पहुंची तो वह भाग गया। इस तहरीर पर रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस ने 20 फरवरी 2025 को दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया।

मेडिकल जांच में पीड़िता की उम्र चार वर्ष के आसपास बताई गई। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने आरोपी के विरुद्ध कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुनने, नौ गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर पॉक्सो एक्ट में दोषी बृजेश कुमार यादव उर्फ छोटू (23) वर्ष को कठोर उम्रकैद एवं एक लाख रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश प्रसाद अग्रहरि, सत्यप्रकाश त्रिपाठी,नीरज कुमार सिंह व ज्वाला प्रसाद एडवोकेट ने बहस की।

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