चमोली , अक्टूबर 05 -- राजस्थान और मध्यप्रदेश में कफ सिरप सेवन से बच्चों की मौत की घटनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, उत्तराखण्ड के चमोली जिले में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग द्वारा रविवार को मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया गया।
औषधि निरीक्षक हार्दिक भट्ट ने बताया मेडिकल स्टोर मालिकों को निर्देशित किया कि पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों को बिना चिकित्सक की सलाह के किसी भी प्रकार की खांसी या जुकाम की दवा न दी जाए। साथ ही दो वर्ष से कम आयु के बच्चों में इन दवाओं का सामान्य उपयोग पूर्णतः अनुशंसित नहीं है।
उन्होंने बताया कि अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन और ड्रग कंट्रोलर ताजबर सिंह जग्गी के निर्देशन में चमोली जिले में की गई छापेमारी के दौरान चार कफ सिरप के नमूने एकत्रित किए गए हैं जिन्हें जाँच के लिए लैब भेजा गया है। रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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