चंपावत , अक्टूबर 09 -- उत्तराखंड के चंपावत जिला प्रशासन ने जनपद में नशा मुक्ति अभियान को अधिक प्रभावी बनाने एवं शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू और धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए नई पहल शुरू की है।

जिला प्रशासन ने शिक्षण संस्थानों से 100 मीटर की परिधि में तंबाकू और धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पूर्ण प्रतिबंध के लिए पीली मार्किंग की कार्रवाई शुरू की है।

जिला अधिकारी मनीष कुमार के अनुसार शिक्षण संस्थाओं से 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के तंबाकू और धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंध है। इसके बावजूद कई इलाकों में इसका उल्लंघन किया जा रहा है।

ऐसे में पीली इस मार्किंग का उद्देश्य स्पष्ट करना है कि इस परिधि के भीतर किसी भी प्रकार के तंबाकू और धूम्रपान उत्पादों की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित है।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि यदि कहीं भी इस प्रतिबंध का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस कदम से न केवल बच्चों और युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों से सुरक्षित रखा जाएगा, बल्कि समाज में नशा मुक्त वातावरण के निर्माण की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

श्री मनीष कुमार ने कहा कि सामाजिक भागीदारी ही नशा मुक्त समाज के निर्माण की कुंजी है। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवी संस्थाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे इस अभियान में सहयोग करें और बच्चों एवं युवाओं को नशे की लत से बचाने में योगदान दें।

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