चंडीगढ़ , नवंबर 11 -- चंडीगढ़ में विदेश भेजने के नाम पर रोजाना लाखों रुपये की ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। पुलिस के दावों के बावजूद फर्जी इमिग्रेशन एजेंसियों का जाल लगातार फैलता जा रहा है।
साउथ वेस्ट डिवीजन में चल रही 149 इमिग्रेशन कंपनियों में से केवल 43 ही प्रमाणित हैं, जबकि 106 प्रमाणीकरण की अभी प्रक्रिया में है।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त एवं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट निशांत यादव ने सभी ट्रैवल और वीजा एजेंटों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए कहा कि हर एजेंट को अपनी पूरी जानकारी एसडीएम कार्यालय में जमा करवानी होगी।
यह आदेश आज रात से प्रभावी हो गया है और आठ जनवरी 2026 तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनन कार्रवाई होगी। डीसी ने स्पष्ट कहा कि बिना अनुमति चल रही इमिग्रेशन कंपनियों पर कार्रवाई तय है। साथ ही उन्होंने थाना स्तर पर जिम्मेदारी तय करते हुए कहा कि यदि किसी इलाके में फर्जी एजेंटों पर कार्रवाई नहीं हुई, तो संबंधित पुलिस अधिकारी भी जवाबदेह होंगे।
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