ग्वालियर , अक्टूबर 23 -- मध्यप्रदेश के ग्वालियर जिले में गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप और कैल्शियम कार्बाइड से बनी "कार्बाइड गन" सहित इसी प्रकार के अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, क्रय, विक्रय, प्रदर्शन एवं उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। दीपावली के दौरान अवैध रूप से कार्बाइड गन के उपयोग से संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद आम नागरिकों के जान-माल, स्वास्थ्य व पर्यावरण की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
जिला दण्डाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दण्डनीय होगा। उन्होंने बताया कि कार्बाइड गन में उपयोग होने वाला कार्बाइड और पानी का मिश्रण एसिटिलीन गैस उत्पन्न करता है, जो आँखों, दिमाग और नर्वस सिस्टम के लिए अत्यंत घातक है। अन्य जिलों में ऐसी घटनाओं में लोगों की आँखों को गंभीर क्षति पहुँचने की जानकारी मिली है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित