अलवर , जनवरी 09 -- राजस्थान में अलवर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (संख्या तीन) ने गौ तस्करी के आरोपी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति सोनी ने अभियुक्त फकरुद्दीन को गौ तस्करी का दोषी मानते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार भीलवाड़ा की बगड़़ तिराया थाना क्षेत्र में पुलिस ने 16 अक्टूबर 2022 को अभियुक्त को पिकअप में सात गौवंश ले जाते गिरफ्तार किया था।
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