प्रतापगढ़ , मार्च 21 -- उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में गैंगस्टर एक्ट के तहत शातिर अभियुक्त ओम सिंह उर्फ ओम प्रकाश तथा उसकी पत्नी पूनम सिंह की करीब छह लाख रुपये की अवैध संपत्ति कुर्क की गई है।

पुलिस सूत्रों ने शनिवार शाम बताया कि उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत चिन्हित अभियुक्त ओम प्रकाश निवासी ग्राम सरसतपुर थाना पट्टी के विरुद्ध माननीय जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा छह लाख रुपये की अवैध रूप से अर्जित चल संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था। आदेश के अनुपालन में पुलिस ने आज संपत्ति को कुर्क कर लिया।

उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश एक शातिर अपराधी है, जिसके विरुद्ध प्रतापगढ़ जिले में गैंगस्टर एक्ट, हत्या के प्रयास, धोखाधड़ी समेत करीब नौ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने आपराधिक गतिविधियों के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित की थी, जिसे विधिक प्रक्रिया के तहत चिन्हित कर कुर्क किया गया है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित