जालंधर , अक्टूबर 07 -- कृषि और किसान कल्याण विभाग की ओर से किसानों को गेहूं के बीज पर सहायता प्रदान करने के लिए विशेष व्यवस्था की गयी है।
मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. जसविंदर सिंह ने मंगलवार को इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए बताया कि रबी 2025-26 के लिए गेहूं के बीज हेतु जारी नीति के अनुसार किसानों को 2000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता प्रदान की जाएगी और बाढ़ प्रभावित किसानों को मुफ्त बीज दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि गेहूं के बीज पर सहायता प्राप्त करने के लिए किसान पिछले वर्षों की तरह कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा योग्य पाए गए किसानों को गेहूं के बीज पर सहायता दी जाएगी और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा जारी बाढ़ प्रभावित किसानों की सूची के अनुसार मुफ्त बीज प्रदान किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि बीज आपूर्ति के लिए पनसीड को नोडल एजेंसी घोषित किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि गेहूं के बीज पर सहायता केवल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित किस्मों जैसे पी.बी.डब्ल्यू 826, पी.बी.डब्ल्यू 869, पी.बी.डब्ल्यू 824, पी.बी.डब्ल्यू 803, पी.बी.डब्ल्यू 766, डी.बी.डब्ल्यू 222, डी.बी.डब्ल्यू 187, एच.डी 3226, उन्नत पी.बी.डब्ल्यू 343, उन्नत पी.बी.डब्ल्यू 550, पी.बी.डब्ल्यू 725, पी.बी.डब्ल्यू 677, एच.डी 3086, पी.बी.डब्ल्यू जिंक 2, पी.बी.डब्ल्यू 1 चपाती, पी.बी.डब्ल्यू 1 जिंक, पी.बी.डब्ल्यू 771, पी.बी.डब्ल्यू 757, पी.बी.डब्ल्यू 752 पर दी जाएगी।
डॉ. सिंह ने बताया कि नीति के अनुसार, गेहूं के बीज पर एक किसान को एक हेक्टेयर क्षेत्र के लिए 2000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सहायता दी जाएगी और बाढ़ प्रभावित किसानों को दो हेक्टेयर के लिए मुफ्त बीज प्रदान किया जाएगा।
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