नयी दिल्ली, सितम्बर 25 -- सरकार ने लद्दाख के सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के गैर सरकारी संगठन का विदेशी अंशदान नियमन पंजीकरण प्रमाण पत्र (एफसीआरए) वित्तीय अनियमितताओं और कानूनों के उल्लंघन के कारण रद्द कर दिया है।

गृह मंत्रालय ने गुरूवार को एक आदेश जारी कर कहा कि सक्षम अधिकारी ने विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010 की धारा 14(1) के तहत अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वांगचुक के संगठन स्टूडेन्ट्स एजूकेशनल एंड कल्चरल मुवमेंट आफ लद्दाख का प्रजीकरण प्रमाण पत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।

आदेश में कहा गया है कि इस संगठन को अनियमितताओं का पता चलने के बाद गत 20 अगस्त को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। संगठन ने 19 सितम्बर को इसका जवाब दिया था। संगठन के जवाब की जांच से पता चला है कि संगठन के खाते में अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन करते हुए साढे तीन लाख रूपये की राशि जमा करायी गयी थी। गृह मंत्रालय ने स्वीडन के एक दानदाता से करीब पांच लाख रूपये की राशि के दान पर भी सवाल उठाये हैं।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित