सागर , दिसंबर 4 -- मध्यप्रदेश के सागर संभागायुक्त अनिल सुचारी ने कलेक्टर दमोह के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी कलेक्टर एवं तत्कालीन प्रभारी जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग दमोह, ब्रजेश सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
आदेश के अनुसार वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति छात्रावासों के लिए अधीक्षकों की मांग के आधार पर खरीदी गई सामग्री गुणवत्ता-विहीन पाई गई। साथ ही म.प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 (संशोधित 2022) के नियम 17.4 का पालन नहीं किया गया। सामग्री की गुणवत्ता संबंधी जानकारी सात दिवस के भीतर उपार्जनकर्ता अभिकरण को ई-मेल/ई-पोर्टल के माध्यम से नहीं भेजी गई।
इसके अलावा जैम पोर्टल पर तीनों रोल संबंधित सहायक ग्रेड-3 को सौंपने और समुचित पर्यवेक्षण में गंभीर लापरवाही पाई गई, जो नियमों के विपरीत एवं अनिवार्य निरीक्षण के बिना की गई कार्रवाई है। यह वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है।
इन उल्लंघनों को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए श्री ब्रजेश सिंह को म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत निलंबित किया गया है।
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