गांधीनगर , जनवरी 23 -- गुजरात ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड की विभिन्न आवास योजनाओं में दंडनीय ब्याज माफी दी जाएगी। यह जानकारी सुत्रों ने शुक्रवार को दी।
सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड की आवास योजनाओं के लाभार्थियों के व्यापक हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
श्री पटेल के इस निर्णयानुसार, राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात ग्रामीण गृह निर्माण बोर्ड की आवास योजना के वे लाभार्थी जो मूल राशि पूरी तरह चुकाने के लिए सहमत हैं, लेकिन मासिक दो प्रतिशत दंडनीय ब्याज चुकाने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें राहत दी जाएगी।
मुख्यमंत्री के समक्ष ऐसे लाभार्थियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि इस आवास योजना के वे लाभार्थी जो छह महीनों में अपनी बकाया मूल राशि पूरी तरह चुका देंगे, उन्हें वन टाइम ब्याज माफी योजना के अंतर्गत दो प्रतिशत दंडनीय ब्याज की वसूली से मुक्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के इस निर्णय से लगभग 9,029 ग्रामीण परिवारों को लाभ होगा और उन्हें कुल लगभग 154 करोड़ रुपए की बड़ी दंडनीय राशि की राहत मिलेगी।
इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के इन परिवारों को उनके नाम पर मकान के मालिकाना हक मिलने से वे वास्तविक अर्थों में अपने स्वयं के मकान के धारक बन जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक को स्वयं का आवास उपलब्ध कराने के संकल्प को मुख्यमंत्री श्री पटेल के इस जनहितोन्मुखी निर्णय से राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार साकार कर सकेंगे।
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