पटना , मार्च 25 -- जन उपयोगी सेवाओं की पटना स्थित स्थाई लोक अदालत ने बिजली के करंट से हुई गाय की मृत्यु के एवज में आज उसके मलिक को विद्युत विभाग से 30000 का मुआवजा दिलवाया।
एक स्थानीय निवासी ने स्थाई लोक अदालत में आवेदन दाखिल कर विद्युत विभाग की लापरवाही से अपनी गाय की करंट लगकर मृत्यु हो जाने के एवज में मुआवजा की मांग की थी । स्थाई लोक अदालत की पीठ ने दोनों पक्षों की सुनवाई की और उसके बाद समझौते के विनियमन के आधार पर विद्युत विभाग ने गाय मालिक जोगेंद्र राय को आज 30000 का चेक सौंप दिया। जन उपयोगी सेवाओं की स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष सह न्यायिक सदस्य सत्येंद्र पांडेय, गैर न्यायिक सदस्य रेशमा प्रसाद एवं संजय कुमार शुक्ला ने मामले की सुनवाई की थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित