गाजीपुर , अक्तूबर 07 -- उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिले की पाक्सो अदालत ने नाबालिग के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर शव को अपने ही घर में छिपाने के मामले में दोषी को मृत्यु दंड की सजा सुनायी है।

पाक्सो कोर्ट के न्यायाधीश रामअवतार प्रसाद ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। जिले में 14 वर्ष बाद न्यायालय ने किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाई है। इस संदर्भ में विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने बताया कि गहमर थाने के एक गांव में 19 फरवरी 2024 संजय नट ने अपने पटीदार के बच्चे को अकेला पाकर उसके बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और घर में अप्राकृतिक दुराचार कर उसका गला रस्सी से घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। नाबालिक के शव को जूट के बोरे में भरकर बक्से में छिपा दिया था।

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