गांधीनगर , जनवरी 07 -- उत्तर गुजरात परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बुधवार को कहा कि गांधीनगर में कुल 38 डाकघर आधार सेवा केंद्र कार्यरत हो गये हैं। डाकघरों में नये आधार नामांकन एवं बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया जाता है।
श्री यादव ने आधार सेवाओं की निरंतर बढ़ती मांग एवं नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गांधीनगर में सेक्टर-17 डाकघर में आधार सेवा केंद्र का शुभारंभ आज किया। प्रातः 0800 बजे से सायं 0600 बजे तक कार्यरत इन दो नये आधार काउंटर के साथ गांधीनगर में कुल 38 डाकघर आधारसेवा केंद्र कार्यरत हो गये। गांधीनगर प्रधान डाकघर में भी लोगों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इसी दौरान अब दो आधार काउंटर कार्यरत कर दिये गये हैं। उत्तर गुजरात परिक्षेत्र में 257 डाकघर आधारसेवा केंद्र के माध्यम से सेवायें उपलब्ध हैं।
डाकघरों में आधार नामांकन एवं बच्चों के लिए अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (पांच-सात वर्ष एवं 15-17 वर्ष की आयु वर्ग में) पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया जाता है। डेमोग्राफिक अपडेट, जैसे नाम, पता, जन्मतिथि अथवा मोबाइल फोन नंबर में संशोधन के लिए 75 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। फिंगरप्रिंट एवं फोटो अपडेट जैसे बायोमेट्रिक अपडेट के लिए 125 रुपये शुल्क देय है।
पोस्टमास्टर जनरल ने कहा कि वर्तमान में आधार सभी नागरिकों के लिए अपरिहार्य है। ऐसे में नये आधार सेवा केंद्र प्रारंभ करने की यह पहल नागरिक-केंद्रित सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी कड़ी में भारतीय डाक विभाग द्वारा सभी स्कूलों में बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए भी विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभिन्न स्कूल अपने यहां आवश्यकतानुसार विशेष कैंप के लिए डाक विभाग को आग्रह भी कर सकते हैं।
सुदूरतम क्षेत्रों में आम लोगों तक पहुंचने के लिए डाकघरों में लैपटॉप आधार किटों के माध्यम से शिविर मोड में आधार नामांकन और अद्यतन की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे अंतिम छोर तक सेवाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित हो रही है। यह पहल डिजिटल इंडिया, जनसेवा और अंतिम छोर तक सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में डाक विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
गांधीनगर मंडल के प्रवर अधीक्षक डाकघर शिशिर कुमार ने बताया कि यूआईडीएआई द्वारा जारी निर्देशों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को आधार नामांकन/ अपडेट केंद्र पर कम से कम तीन बार जाना अनिवार्य है। पहली बार पांच वर्ष की आयु तक नया आधार नंबर बनवाने के लिए, दूसरी बार पांच वर्ष की आयु पूरी होने के बाद बच्चे के स्वयं के बायोमेट्रिक विवरण को अनिवार्य रूप से अपडेट कराने के लिए तथा तीसरी बार 15 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद व्यक्ति के अपने पुनः बायोमेट्रिक अपडेट के के लिए केंद्र पर उपस्थित होना आवश्यक होता है।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित