उज्जैन , जनवरी 15 -- मध्यप्रदेश के उज्जैन में एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायालय ने गांजा तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

उज्जैन जिला एनडीपीएस एक्ट विशेष न्यायालय के न्यायाधीश श्री पवन कुमार ने आरोपी मानसिंह सिसौदिया (35) को धारा 8(सी)/20(इ)(पप)(ठ) एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार, 16 जुलाई 2020 को उज्जैन आरक्षी केंद्र महाकाल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी मानसिंह सिसौदिया कार्तिक मेला ग्राउंड की ओर से मोटरसाइकिल पर आ रहा है और उसके पास एक बैग में मादक पदार्थ गांजा रखा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी को रोका। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 6 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

आवश्यक अनुसंधान के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष लोक अभियोजक के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दंडित किया।

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