श्रीगंगानगर, सितम्बर 26 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर की विशेष अदालत ने गांजा तस्करी के दोषी को शुक्रवार को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

मादक द्रव्य एवं मनोत्तेजक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार भोजक ने अभियुक्त श्रवण कुमार को गांजा तस्करी करने का दोषी करार देते हुए उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने 27 अगस्त 2018 को अभियुक्त श्रवण कुमार को अवैध रूप से गांजा बेचते पकड़ा था।

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