पटना , फरवरी 07 -- बिहार की राजधानी पटना में औषधि एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) की विशेष अदालत संख्या -2 ने 297 किलोग्राम गांजा की तस्करी के जुर्म में शनिवार को एक व्यक्ति को 13 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ दो लाख रूपये का जुर्माना भी किया।
पटना सिविल कोर्ट स्थित एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत संख्या 2 ने मामले में सुनवाई के बाद वैशाली जिले के राघोपुर निवासी अखिलेश कुमार को एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के अधिकारियों ने कि सूचना के आधार पर दोषी को पटना जिले के दनियावां रेलवे क्रासिंग के निकट से 297 किलो ग्राम गांजा के साथ गिरफ़्तार किया था। गांजा की यह खेप दनियावां से नवगछिया ले जाई जा रही थी। उन्होंने बताया कि अभियोजन ने इस मामले में आरोप साबित करने के लिए जहां विशेष अदालत में पॉच गवाहों का बयान कलम बंद करवाया था वहीं 31 कागजात भी पेश किए थे।
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