नयी दिल्ली , अक्टूबर 15 -- युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियम, मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियम, और मसौदा राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण) नियम के तीन सेट तैयार किए हैं ।

ये नियम राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025 के कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए तैयार किए गए हैं।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम, 2025, लोकसभा द्वारा 11 अगस्त 2025 को, राज्यसभा द्वारा 12 अगस्त 2025 को पारित किया गया था, और 18 अगस्त 2025 को इसे राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की थी। राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-19082025-265482 के माध्यम से, इस अधिनियम का उद्देश्य खेल निकायों के प्रशासन में आने वाली चुनौतियों और बाधाओं का समाधान करना और भारत में खेलों के संचालन एवं संवर्धन हेतु एक व्यापक ढांचा स्थापित करना है। यह अधिनियम खेल के सभी स्तरों पर नैतिक आचरण और निष्पक्ष खेल सुनिश्चित करने, प्राथमिक हितधारकों के रूप में खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करने और देश में खेलों के लिए एक सुदृढ़ इकोसिस्टम बनाने का प्रयास करता है।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल निकाय) नियमों के मसौदे में उत्कृष्ट योग्यता वाले खिलाड़ियों को शामिल करने, आम सभा और कार्यकारी समिति की संरचना, चुनाव प्रक्रिया और राष्ट्रीय खेल निकायों तथा क्षेत्रीय खेल महासंघों के सदस्यों के लिए अयोग्यता मानदंड की रूपरेखा प्रदान की गई है। ये नियम राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल के प्रावधानों की रूपरेखा भी प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रीय खेल बोर्ड के साथ संबद्ध इकाइयों के पंजीकरण और आवधिक अद्यतनीकरण की प्रक्रियाएं भी निर्दिष्ट करते हैं।

राष्ट्रीय खेल प्रशासन (राष्ट्रीय खेल बोर्ड) नियमों के प्रारूप में राष्ट्रीय खेल बोर्ड की संरचना, कार्य और संरचना निर्धारित की गई है। इसमें खोज-सह-चयन समिति का गठन, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का तरीका, स्टाफ व्यवस्था (सरकारी प्रक्रिया के अनुसार) और जहां लागू हो, वहां केंद्र सरकार द्वारा छूट का प्रावधान शामिल है।

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