जयपुर , अप्रैल 15 -- राजस्थान सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2025 में वितरित अल्पकालीन ब्याजमुक्त फसली ऋणों की अदायगी अवधि को आगामी 15 मई तक बढ़ा दी है।

सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने बुधवार को बताया कि इस सम्बन्ध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और इससे 5.57 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे।

श्री दक ने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स एवं लैम्प्स के माध्यम से खरीफ-2025 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब आगामी 15 मई अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 महीना, जो भी पहले हो, ऋण राशि चुका सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि गत 31 मार्च निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है।

उन्होंने बताया कि तिथि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर लगभग 5.57 लाख किसानों पर बकाया लगभग 2184 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो जाता। ऐसी स्थिति में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें दो प्रतिशत पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता। उन्होंने किसानों से इस विस्तारित अवधि का लाभ प्राप्त करते हुए ऋणों का चुकारा कर शून्य ब्याज दर योजना का लाभ उठाने की अपील की है।

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