जयपुर , जनवरी 23 -- राजस्थान उच्च न्यायालय ने आईपीएल स्टार और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के तेज गेंदबाज यश दयाल को दुष्कर्म मामले में अंतरिम राहत देते हुए उसकी गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी है।
न्यायालय ने यश दयाल को सांगानेर पुलिस थाना, जयपुर में 30 जनवरी तक जांच अधिकारी के सामने पेश होने का निर्देश भ दिया है।
यह सुनवाई यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका पर हुई, जिसे पहले यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने खारिज कर दिया था।
याचिका के दौरान दयाल के वकील ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दोनों के बीच संबंध सार्वजनिक जगहों और टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में ही रहे और दावा किया कि शिकायत झूठी और ब्लैकमेलिंग के उद्देश्य से दर्ज करवाई गई है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि प्राथमिकी में कथित तौर पर पीड़िता की नाबालिग उम्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।
मामला जुलाई 2025 में जयपुर के सांगानेर सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि यश दयाल ने एक 17 वर्षीय लड़की को क्रिकेट करियर संबंधी सहायता का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और कथित तौर पर दुष्कर्म किया।
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