कौशांबी , नवंबर 29 -- उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने शनिवार को दहेज हत्या के एक मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी पति को आठ वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 18 हजार रुपये अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार वादिनी सुशीला देवी ने 15 जून 2023 को करारी थाना में सूचना दर्ज कराई कि अतिरिक्त दहेज की मांग पूरी न करने पर उसकी पुत्री अनीता की ससुराली जनों द्वारा गला दबाकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आरोपी पति सुनील कुमार निवासी ग्राम एकौरा थाना कारारी के विरुद्ध दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया जिसकी सुनवाई ए डीजे एफटीसी फर्स्टकी अदालत में शुरू हुई उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के उपरांत अदालत ने अभियुक्त पति सुनील कुमार को दहेज हत्या के इस मामले में दोषीजानेपर जज फरीदाबानो ने आज आरोपी को 8 वर्ष की कठोर कारावास की सजा के साथ 18000 रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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