श्रीनगर , फरवरी 26 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), कश्मीर ने कोविड-19 महामारी के दौरान मेडिकल आपूर्ति की खरीद में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के आरोप में दो व्यक्तियों के खिलाफ औपचारिक मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

बताया गया कि यह मामला एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि श्रीनगर के पीरबाग और सनत नगर निवासी आरोपियों ने स्वयं को जम्मू-कश्मीर मंत्रालय और ओएसडी सप्लाईज का प्रतिनिधि बताकर फर्जीवाड़ा किया।

ईओडब्ल्यू के बयान के अनुसार, " आरोपियों ने धोखाधड़ी के जरिए विभिन्न विभागों और संस्थानों को मेडिकल सामान की आपूर्ति के नाम पर भुगतान उन बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया, जो असली आपूर्तिकर्ताओं के नाम पर फर्जी तरीके से खोले गये थे। उन्होंने मूल आपूर्तिकर्ता की पहचान छिपाने के लिए नकली ई-मेल आईडी भी बनाई। "प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने एक सरकारी कार्यालय से 27 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। साथ ही, एक सरकारी चिकित्सा संस्थान से 2.24 करोड़ रुपये की फर्जी निकासी की योजना भी बनायी गयी थी। प्रथम दृष्टया साक्ष्यों के आधार पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी ) की विभिन्न धाराओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धारा के तहत अपराध बनते पाये गये हैं। मामले में संज्ञान ले लिया गया है और आगे की जांच जारी है।

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