श्रीनगर , मार्च 26 -- जम्मू-कश्मीर पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने कोविड कालीन खरीद घोटाले से जुड़े मामले में गुरुवार को श्रीनगर और बडगाम में तीन स्थानों पर छापेमारी की।

अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई 23 फरवरी को आर्थिक अपराध शाखा, थाना श्रीनगर में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में की गयी। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी और आईटी अधिनियम की धारा 66-डी के तहत दर्ज है, जिनमें धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों का उपयोग और आपराधिक साजिश जैसे आरोप शामिल हैं।

ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान का उद्देश्य डिजिटल रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेजों समेत महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाना था। मामले की आगे जांच जारी है।

प्राथमिक जांच के अनुसार, नयी दिल्ली के नजफगढ़ स्थित एम/एस संजय ट्रेडिंग कंपनी के मालिक संजय कुमार साहू की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पीरबाग श्रीनगर निवासी इमाद मुजफ्फर मकदूमी उर्फ इमरान शाह और सनतनगर निवासी विकार अहमद भट ने कोविड-19 महामारी के दौरान चिकित्सा आपूर्ति उपलब्ध कराने के नाम पर कंपनी को धोखा दिया।

जांच में सामने आया कि आरोपियों ने धोखाधड़ी के जरिए बड़ी रकम हासिल की, जिसमें अनंतनाग के उपायुक्त कार्यालय से प्राप्त धनराशि भी शामिल है। इसके अलावा उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से भी करोड़ों रुपये हड़पने का प्रयास किया।

आरोप है कि आरोपियों ने खुद को सरकारी अधिकारी बताकर विभिन्न विभागों के फर्जी आवंटन आदेश जारी किये, साथ ही शिकायतकर्ता कंपनी के नाम से फर्जी ई-मेल आईडी और बैंक खाते खोलकर भुगतान को डायवर्ट किया।

इन तथ्यों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गयी है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित