कोरिया, सितंबर 27 -- छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला प्रशासन द्वारा वन अधिकार मान्यता पत्रों की जाँच में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। जाँच में सामने आया है कि केल्हारी अनुभाग के 27 हितग्राहियों के वन अधिकार पत्र फर्जी प्रतीत होते हैं, जिसके चलते इन हितग्राहियों के नाम से होने वाली धान खरीदी संबंधी सभी कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
कलेक्टर डी. राहुल वेंकट द्वारा जारी आदेश के अनुसार इन 27 दावों का जिला स्तरीय वन अधिकार समिति, कोरिया की मूल अनुमोदन सूची से मिलान नहीं हो पाया है। साथ ही, इन प्रमाणपत्रों पर अंकित तत्कालीन कलेक्टर, वनमंडलाधिकारी और सहायक आयुक्त के हस्ताक्षर भी मूल रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं।
इस संबंध में कलेक्टर वेंकट ने कहा,"प्रशासन की ओर से यह सख्त कदम पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। फर्जी दावों की पुष्टि होने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"इन हितग्राहियों के खसरा नंबरों में गिरदावरी और धान खरीदी के सभी कार्यों पर रोक लगा दी गई है। संबंधित तहसीलदार, जिला खाद्य अधिकारी, विपणन अधिकारी और समिति प्रबंधकों को इस आदेश से अवगत करा दिया गया है। साथ ही, मामले की गहन जाँच के लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी और सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग को भी पत्र भेजा गया है।
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