बिलासपुर , मार्च 28 -- चर्चित कोरबा ट्रिपल मर्डर मामले में उच्च न्यायालय ने आज महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अविभाजित मध्यप्रदेश में डिप्टी सीएम रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्यारे लाल कंवर के परिवार से जुड़े इस मामले में कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए दो आरोपियों की उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है, जबकि तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2021 में सामने आए इस सनसनीखेज हत्याकांड में प्यारे लाल कंवर के पुत्र हरीश कंवर, उनकी पत्नी और चार वर्षीय पुत्री की निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस तिहरे हत्याकांड से पूरे कोरबा जिले में व्यापक दहशत और सनसनी फैल गई थी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित