नयी दिल्ली , नवंबर 10 -- केंद्र सरकार ने कार्निया दान और प्रत्यारोपण बढ़ावा देने के लिये इस संबंध में नियमों को और सरल कर दिया है।

गौरतलब है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंग और ऊतक प्रत्यारोपण को सभी तक न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के विजन के अनुरूप, मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण (संशोधन) नियमावली, 2025 को अधिसूचित किया है।

यह संशोधन राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) को और सुदृढ़ बनाएगा, जिसका उद्देश्य कॉर्निया प्रत्यारोपण केंद्रों की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करना और देश भर में नेत्रदान और प्रत्यारोपण सेवाओं तक व्यापक पहुंच को सुविधाजनक बनाना है।

इस संशोधन के तहत अब कॉर्नियल प्रत्यारोपण केंद्रों में क्लिनिकल स्पेकुलर उपकरण की अनिवार्य आवश्यकता को हटा दिया गया है। यह बदलाव विशेषज्ञों की अनुशंसाओं और हितधारकों के परामर्श पर सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद लाया गया है। इस संशोधन से, विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित छोटे नेत्र केंद्रों के लिए, बुनियादी ढांचे और प्रचालनगत चुनौतियां कम होने की उम्मीद है, जिससे देश में कॉर्निया प्रत्यारोपण सेवाओं की समग्र उपलब्धता और पहुंच में वृद्धि होगी।

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