कोच्चि , फरवरी 12 -- केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कांग्रेस से निष्कासित पलक्कड़ विधायक राहुल ममकूटथिल की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली।
विधायक पर यौन उत्पीड़न के तीन कथित मामलों में से पहले मामले में उन्हें जमानत मिली है और मामले की सुनवाई जारी रहने तक उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की गई है।
न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने जांच में सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कड़ी शर्तों के साथ उनकी अग्रिम जमानत मंजूर की।
अदालत ने ममकूटथिल को अपना पासपोर्ट एवं मोबाइल फोन अधिकारियों को सौंपने, केरल में ही रहने, निर्धारित समय पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने और शिकायतकर्ता या किसी भी गवाह से संपर्क करने से परहेज करने का निर्देश दिया।
आदेश में यह भी कहा गया कि अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है तो उन्हें एक लाख रुपये के बांड पर जमानत पर रिहा किया जा सकता है। यह अग्रिम जमानत ममकूटथिल को अन्य दो मामलों में पहले मिली राहत के बाद दी गई है, जिसका मतलब है कि वर्तमान में उसके खिलाफ दायर तीनों मामलों में उन्हें जमानत का संरक्षण प्राप्त है।
नेमोम पुलिस द्वारा दर्ज इस मामले में आरोप लगाया गया है कि ममकूटथिल ने एक महिला से दुष्कर्म किया और उसे गर्भवती होने के बाद गर्भपात कराने के लिए मजबूर किया। ममकूटथिल ने दावा किया है कि शिकायतकर्ता के साथ उनका संबंध सहमति से था। उन्होंने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि ये आरोप राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित