तिरुवनंतपुरम , नवंबर 18 -- केरल राज्य चुनाव आयोग ने सभी मीडिया संगठनों को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान निर्धारित आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के निर्देश देते हुए कड़ा निर्देश जारी किया है।
आयोग के अनुसार, मतदान समाप्त होने से पहले 48 घंटे की "मौन अवधि" के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने या चुनाव परिणाम को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार के प्रचार की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस अवधि के दौरान एग्जिट पोल, चाहे वे किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में हों या आलोचनात्मक, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेंगे तथा यह प्रतिबंध इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी लागू होगा।
आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही संस्थानों को केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम का पालन करना होगा। टेलीविजन चैनलों को प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद (बीसीसीसी) के दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा जबकि प्रिंट मीडिया को भारतीय प्रेस परिषद के मानदंडों का पालन करना होगा।
इसी प्रकार, चुनाव संबंधी सभी प्रसारणों में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) के दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन होना चाहिए।
डिजिटल चालबाजी पर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर आयोग ने नकली फोटो, मनगढ़ंत ऑडियो क्लिप, डीपफेक और अन्य भ्रामक सामग्रियों के निर्माण और प्रसार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
ऐसी सामग्री जो महिलाओं का अपमान करती हो या उन्हें नीचा दिखाती हो, राजनीतिक प्रचार के लिए बच्चों का उपयोग करती हो या पशुओं के विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा देती हो, सख्त वर्जित है।
चुनाव प्रचार में उपयोग की जाने वाली किसी भी डिजिटल रूप से परिवर्तित सामग्री पर स्पष्ट रूप से "एआई-जनरेटेड", "डिजिटल रूप से संवर्धित" या "सिंथेटिक सामग्री" लिखा होना चाहिए।
यह वीडियो स्क्रीन के कम से कम 10 प्रतिशत हिस्से पर लिखआ होना चाहिए और ऑडियो के मामले में, अवधि के पहले 10 प्रतिशत के दौरान घोषित किया जाना चाहिए। मेटाडेटा और विवरण दोनों में निर्माता या ज़िम्मेदार संगठन का नाम भी प्रकट होना चाहिए।
किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसके रूप, पहचान या आवाज़ को भ्रामक तरीके से बदलना या उसमें हेरफेर करना प्रतिबंधित है। ऐसी कोई भी सामग्री पाए जाने पर उसे तीन घंटे के भीतर हटाना होगा और निर्माता को आधिकारिक चेतावनी दी जाएगी।
आयोग ने राजनीतिक दलों को एआई द्वारा निर्मित सभी प्रचार सामग्रियों का पूरा रिकॉर्ड रखने का भी निर्देश दिया है।
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