तिरुवनंतपुरम , नवंबर 20 -- केरल में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि शुक्रवार है और यह प्रक्रिया दोपहर तीन बजे समाप्त हो जाएगी।
चुनाव में पात्र होने के लिए, उम्मीदवार को संबंधित स्थानीय निकाय के किसी भी वार्ड का मतदाता होना चाहिए और नामांकन की तिथि के दिन उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए जबकि प्रस्तावक भी उसी वार्ड का मतदाता होना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार नामांकन पत्रों का अधिकतम तीन सेट जमा कर सकता है।
आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने वालों को संबंधित श्रेणी का होना चाहिए, तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
उम्मीदवारों को सुरक्षा जमा राशि करनी होगी, ग्राम पंचायतों के लिए 2,000 रुपये, ब्लॉक पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए 4,000 रुपये तथा निगमों और जिला पंचायतों के लिए 5,000 रुपये, जबकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उपरोक्त की आधी राशि देनी होगी।
भुगतान स्थानीय निकाय कार्यालय में, सीधे रिटर्निंग अधिकारी को या कोषागार के माध्यम से किया जा सकता है, जिसकी रसीद नामांकन के साथ संलग्न की जाएगी।
प्रत्येक नामांकन के साथ फॉर्म-2ए संलग्न करना होगा, जिसमें उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, लंबित आपराधिक मामले (अगर कोई हो), उम्मीदवार और परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारी, सरकार या स्थानीय निकायों को देय राशि और किसी भी मौजूदा अयोग्यता का विवरण शामिल होगा।
उम्मीदवार प्रत्येक स्थानीय निकाय से केवल एक वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, हालाकि वह त्रि-स्तरीय पंचायत प्रणाली के अंतर्गत विभिन्न स्तरों के लिए भी चुनाव लड़ सकता है। सभी फॉर्म पूरी तरह से भरे जाने चाहिए और रिटर्निंग ऑफिसर या किसी अधिकृत अधिकारी के समक्ष हलफनामे पर हस्ताक्षर होने चाहिए।
राज्य चुनाव आयुक्त ए. शाहजहां ने गुरुवार को आश्वासन दिया कि पूरी चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी। आयोग द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षकों की पहली बैठक को संबोधित करते हुए, उन्होंने पर्यवेक्षकों को स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आयोग की "आंख और कान" कहा।
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