तिरुवनंतपुरम , दिसंबर 22 -- केरल सरकार ने महिला सुरक्षा योजना के तहत पात्र महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए 1,000 रुपये मासिक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

स्थानीय स्वशासन विभाग के प्रधान निदेशक ने कहा कि यह योजना उन महिलाओं के लिए है, जो सामाजिक कल्याण योजना या पेंशन का फायदा नहीं उठा रही हैं। इसके लिए सोमवार से आवदेन की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है। आवेदन ऑनलाइन के-स्मार्ट पोर्टल के जरिए जमा करना है, जिन्हें संबंधित स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों के सचिवों की ओर से प्रोसेस किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि यह योजना 35 से 60 वर्ष के बीच की महिलाओं और 'उभयलिंगी महिला' शामिल हैं। योग्य होने के लिए केरल का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। आवेदक के पास अंत्योदय अन्न योजना (पीला कॉर्ड) या प्राथमिकता राशन कॉर्ड (गुलाबी कॉर्ड) होना चाहिए। विधवा, अविवाहित, दिव्यांग, सेवा, पारिवारिक या ईपीएफ पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं होंगी। केंद्र या राज्य सरकार की सेवाओं, सरकारी स्वामित्व वाली संस्थानों या विश्वविद्यालयों में स्थायी या अनुबंध नियुक्ति वाली महिलाएं भी योजना से बाहर हैं।

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