तिरुवनंतपुरम , दिसंबर 03 -- केरल के पूर्व परिवहन मंत्री और तिरुवनंतपुरम के मौजूदा विधायक एंटनी राजू को सबूतों से छेड़छाड़ के एक मामले में शनिवार को तीन साल की कैद की सज़ा सुनायी गयी।
नेदुमंगद के न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय ने 1990 के इस मामले में विधायक पर जुर्माना भी लगाया। साथ ही उनके सह-आरोपी के एस जोस को भी समान सज़ा दी गयी।
मामले की शुरुआत चार अप्रैल 1990 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक की गिरफ्तारी से हुई। उस शख्स पर अपने अंडरवियर में मादक पदार्थ छिपाकर तस्करी करने का आरोप था। अंडरवियर को ज़ब्त करके एक अहम सबूत के तौर पर अदालत के सामने पेश किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, उस समय एक वकील के तौर पर काम कर रहे एंटनी राजू ने अदालत के एक कर्मचारी के साथ मिलकर उस अंडरवियर को गैर-कानूनी तरीके से अदालत से गायब कर उसके साथ छेड़छाड़ की। छेड़छाड़ के बाद ही उस सबूत को अपील की कार्यवाही में अदालत के सामने पेश किया गया था।
अपील की सुनवाई के दौरान अंडरवियर आरोपी को फिट नहीं आया। इससे मामले पर गंभीर शक पैदा हुआ और आरोपी को बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि छेड़छाड़ जानबूझकर की गयी थी और इसका मकसद न्याय की प्रक्रिया को रोकना था।
मौखिक और दस्तावेजी सबूतों का मूल्यांकन करने के बाद विचारण न्यायालय ने माना कि आपराधिक साज़िश, सबूतों को गायब करने, झूठे सबूत बनाने और आपराधिक विश्वासघात के आरोप बिना किसी शक के साबित हो गए हैं। यह मामला कई सालों तक रुका रहा। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद इसे फिर से शुरू किया गया ताकि फैसला जल्दी सुनाया जा सके।
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