तिरुवनंतपुरम , दिसंबर 03 -- केरल सरकार ने नौ और 11 दिसंबर को होने वाले स्थानीय निकाय चुनावों के लिए पूरे राज्य में दो दिनों का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है जिससे सरकारी कर्मचारियों से लेकर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों तक सभी मतदान प्रक्रिया में भाग ले सकें।

मतदान के दिन सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। निजी क्षेत्र के वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को भी अपने कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का निर्देश दिया गया है।

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, नौ दिसंबर को तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम जिलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

जबकि 11 दिसंबर को त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में सार्वजनिक अवकाश रहेगा।

ऐसे सरकारी कर्मचारी जो मतदान वाले ज़िले के मतदाता हैं लेकिन किसी ऐसे ज़िले में कार्यरत हैं जहां कोई अवकाश घोषित नहीं है तो वे विशेष अवकाश के पात्र होंगे। वे मतदाता सूची में शामिल होने का प्रमाण प्रस्तुत करके त अन्य पात्र अवकाश विकल्पों (आकस्मिक अवकाश, परिवर्तित अवकाश और अर्जित अवकाश को छोड़कर) का लाभ उठा सकते हैं।

राज्य सरकार ने आगे निर्देश दिया है कि निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मतदान के दिन पूरे दिन का सवेतन अवकाश दिया जाना चाहिए, जैसा कि केरल पंचायत राज अधिनियम और केरल नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत अनिवार्य है। श्रम आयुक्त को आईटी कंपनियों, कारखानों, दुकानों और अन्य सभी निजी संस्थानों में इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करवाने का निर्देश दिया गया है।

दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारी जो मतदान जिले में मतदाता हैं लेकिन किसी अन्य जिले में रहते हैं या काम करते हैं, वे भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवेतन अवकाश के पात्र होंगे।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित