तिरुवनंतपुरम , जनवरी 05 -- केरल के पूर्व राज्य परिवहन मंत्री एवं मौजूदा विधायक एंटनी राजू को सबूतों से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद केरल विधानसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

विधानसभा सचिवालय ने सोमवार को जारी नोटिफिकेशन में यह जाकनारी दी।

नोटिफिकेशन के अनुसार, '134-तिरुवनंतपुरम' विधानसभा क्षेत्र से 15वीं केरल विधानसभा के लिए चुने गए एंटनी राजू को न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट- नेदुमंगड अदालत ने संबंधित मामले में तीन साल की साधारण कैद की सज़ा सुनाई थी। दोषी ठहराए जाने के मद्देनजर और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के साथ-साथ संबंधित शीर्ष न्यायालय के फैसलों के अनुसार एंटनी राजू विधानसभा सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अयोग्य हो गए हैं।

नोटिफिकेशन के मुताबिक तिरुवनंतपुरम विधानसभा सीट को 03 जनवरी-2026 से रिक्त घोषित कर दिया गया है।

विधायक की यह दोषसिद्धि 1990 में नशीले पदार्थों की ज़ब्ती से जुड़े दशकों पुराने मामले से संबंधित है, जिसमें अदालत ने पाया कि महत्वपूर्ण सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई थी। दो साल से ज्यादा की कैद की सजा चुनाव कानून के तहत स्वतः अयोग्यता को प्रतिपादित करती है। दोषसिद्धि लागू होने के साथ एंटनी राजू को अपनी सजा पूरी होने के बाद छह साल तक चुनाव लड़ने से भी रोक दिया जाएगा, जब तक कि दोषसिद्धि या सजा पर किसी उच्च न्यायालय द्वारा रोक न लगा दी जाए या उसे पलट न दिया जाए।

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