कोच्चि , दिसंबर 12 -- केरल में अभिनेत्री यौन उत्पीड़न मामले में एर्नाकुलम के प्रमुख सत्र अदालत ने दोषी ठहराये गए छह लोगों को सजा सुनाई है। अदालत ने मुख्य आरोपी सुनील उर्फ पल्सर सुनी समेत सभी छह को 20-20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई।

हर दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा नहीं करने पर एक साल की अतिरिक्त जेल हो सकती है। आरोपियों को 2017 में अभिनेत्री के अपहरण और उत्पीड़न से जुड़े सामूहिक दुष्कर्म और साजिश का दोषी पाया गया था।

आज का यह फैसला अदालत के 8 दिसंबर के फैसले के बाद आया है, जिसमें मलयालम अभिनेता दिलीप और तीन अन्य को हमले की योजना से जोड़ने वाले सबूतों के काफी न होने का हवाला देते हुए साजिश के आरोपों से बरी कर दिया गया था। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जज ने मीडिया और कानूनी मामलों से जुड़े पेशेवरों को अदालत की कार्यवाही के बारे में अभियान चलाने या गलत रिपोर्टिंग करने के खिलाफ चेतावनी दी और ऐसे में संवेदनशील मामले को कवर करने में शामिल जिम्मेदारी पर जोर दिया।

सजा सुनाए जाने से पहले कई दोषियों ने परिवार की मुश्किलों का हवाला देते हुए भावनात्मक अपील की।

कानूनी जानकारों का कहना है कि शुक्रवार की सजा के साथ ट्रायल का दौर खत्म हो गया है लेकिन अपील की संभावना है। खासकर अभिनेता दिलीप के बरी होने और सजा की अवधि को लेकर। जानकारों का कहना है कि इस मामले ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सुरक्षा, जवाबदेही और महिला मुद्दे पर चर्चाओं को काफी प्रभावित किया है।

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