तिरुवनंतपुरम , नवंबर 15 -- केरल के प्रदेश चुनाव आयोग ने राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम खर्च सीमा की घोषणा की दी है।

आयोग के सूत्रों के मुताबिक निगम चुनाव लड़ने के लिए अब उम्मीदवार 1,50,000 रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। उम्मीदवार ग्राम पंचायत चुनावों में 25,000 रुपये, ब्लॉक पंचायत चुनावों में 75,000 रुपये और जिला पंचायत चुनावों में 1,50,000 रुपये से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं। नगरपालिका चुनावों के लिए खर्च सीमा 75,000 रुपये है, जबकि नगर निगमों का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 1,50,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि ये खर्च सीमाएं उम्मीदवार और उनके चुनाव एजेंट दोनों द्वारा किए गए खर्चों पर लागू होती हैं। उम्मीदवार संशोधित दिशा-निर्देशों से अधिक खर्च नहीं कर सके इसको सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों में व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे। सभी उम्मीदवारों को परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के भीतर संबंधित स्थानीय निकाय सचिवों को अपने चुनाव खर्च का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना होगा। एसईसी के चुनाव व्यय मॉड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन भी लेखा-जोखा दाखिल किया जा सकता है।

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