कुल्लू/मनाली , दिसंबर 29 -- हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला प्रशासन ने नये साल के मौके पर मनाली और जिले के अन्य प्रमुख पर्यटन स्थलों में हथियार एवं गोला-बारूद ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध दो जनवरी, 2026 तक लागू रहेगा। नव वर्ष समारोह में पर्यटकों की भारी उपस्थिति की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लगाया गया है।

उपायुक्त ने एक औपचारिक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि इस अवधि के दौरान किसी भी आगंतुक को लाइसेंसी हथियार लाने की अनुमति नहीं होगी। यह प्रतिबंध पुलिस, अर्धसैनिक बलों और आधिकारिक सेवा पर तैनात सेना कर्मियों को छोड़कर सभी व्यक्तियों पर लागू होता है।

यह निर्णय मनाली के सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट के अनुरोध पर लिया गया है जिसका उद्देश्य बढ़ती भीड़ के बीच सार्वजनिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव कायम रखना है।

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला पुलिस को निर्देश दिया गया है कि वे आदेश का कड़ाई से पालन करें और मनाली के मॉल रोड और आसपास के भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष सतर्कता बरतें जहां बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना है।

अधिकारियों को आशंका है उत्सवों के दौरान असामाजिक तत्व भारी भीड़ का फायदा उठा सकते हैं, खासकर अगर साल के अंत में बर्फबारी होती है। मौसम की अनुकूल परिस्थितियों के कारण पर्यटकों की रुचि पहले ही बढ़ गई है और क्रिसमस की छुट्टियों के बाद कुल्लू जिले के मनाली, रोहतांग दर्रा और केलांग सहित विभिन्न पर्यटन स्थलों पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है।

मनाली शहर में पहले से ही पर्यटकों की भारी भीड़ है, जिससे यातायात प्रबंधन एवं नागरिक प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा है। जिले के कुछ हिस्सों में हाल ही में मानसून से हुई तबाही के मद्देनजर अधिकारियों को लगता हैं कि भीड़ नियंत्रण, यातायात नियंत्रण और आपातकालीन तैयारियों को संभालना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।

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