जयपुर , नवम्बर 27 -- राजस्थान में जयपुर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने एक किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश ने अभियुक्त पिंटू, जितेंद्र और कमलेश को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए तीनों पर कुल पांच लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार 15 जनवरी 2022 को अभियुक्त किशोरी को बहला फुसलाकर महाराष्ट्र ले गये जहां उन्होंने किशोरी से दुष्कर्म किया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने पैरवी की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित