भीलवाड़ा , फरवरी 19 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम विशिष्ट न्यायालय (संख्या-एक) ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्त सन्नी को किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार प्रतापनगर थाना क्षेत्र में नवम्बर 2024 में अभियुक्त सन्नी किशोरी को बहला-फुसलाकर ले गया और उससे दुष्कर्म किया।
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